हरियाणा सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए “आपकी बेटी हमारी बेटी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार बच्चियों के जन्म पर आर्थिक सहायता देती है ताकि परिवारों का बोझ कम हो और बेटी के जन्म पर खुशी का माहौल बने। योजना के अनुसार अगर किसी गरीब, बीपीएल या अनुसूचित जाति परिवार में पहली बेटी जन्म लेती है, तो सरकार उसके नाम पर ₹21,000 की राशि एलआईसी (LIC) में निवेश करती है, जो बच्ची के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उसे दी जाती है। इसके अलावा दूसरी बेटी किसी भी परिवार में जन्म ले, तो उसे भी यही लाभ मिलता है। वहीं अगर एक साथ ट्विन्स या तीसरी बेटी का जन्म होता है, तो प्रति बेटी के हिसाब से ₹21,000 का लाभ दिया जाता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का हरियाणा का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है और बच्ची का जन्म पंजीकरण, टीकाकरण और आंगनवाड़ी या स्कूल में नामांकन होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया बेहद आसान है
किस प्रकार ले योजना का लाभ
- योजना के तहत परिवार में जन्म लेने वाली पहली बेटी को सरकार ₹21000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.
- यदि 22 जनवरी 2015 के बाद परिवार में दूसरी लड़की जन्म लेती है तो उसके लिए सरकार एलआईसी के जरिये ₹21000 का निवेश करेगी.
- यह योजना सभी धर्म जाति पंथ के लाभार्थियों को मिलेगी.
- 21 जनवरी 2015 को या उससे पहले दूसरी लड़की के जन्म पर भी सरकार परिवार को 5 साल तक हर साल ₹5000 देगी.
- 24 अगस्त 2015 को या उसके बाद तीसरी लड़की के जन्म पर भी सरकार एलआईसी के माध्यम से ₹21000 का निवेश करेगी.
- सरकार 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जुड़वा लड़कियों के जन्म पर भी परिवार को एलआईसी के जरिये 21000 रुपए की सहायता देगी.
- LIC की तरफ से दी जाने वाली राशि तब मिलेगी जब बेटी 18 साल की हो जाएगी
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो.
- योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं का आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है.
- बेटी के जन्म का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा.
- माता-पिता के द्वारा बच्चे के जन्म के बाद माता को आयु के अनुसार टीकाकरण का रिकॉर्ड देना होगा.
- योजना का लाभ लेने के लिए बेटियों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना होगा.
- योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता आयकर दाता नहीं होनी चाहिए.
- सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न पेंशनों में से कोई भी पेंशन माता-पिता नहीं लेते हो तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा.
योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- परिवार पहचान पत्र नंबर
- माता पिता का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र
- निवासी प्रमाण/पता प्रमाण/स्वामित्व प्रमाण (निम्न में से कोई भी):
● राशन कार्ड
● मतदाता पहचान पत्र
● बिजली बिल
● टेलीफोन बिल - कास्ट सर्टिफिकेट (सिर्फ अनुसूचित जाति के मामले में)
- बीपीएल प्रमाण पत्र (सिर्फ बीपीएल परिवार)
- समय पर टीकाकरण के सत्यापन के लिए टीका रिपोर्ट/टीकाकरण कार्ड